मुंबई की एक विशेष मकोका कोर्ट ने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार शूटर के नाबालिग होने के दावे की जांच का निर्देश दिया है। टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में शूटर के नाबालिग होने के दावे की होगी जांच जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में डिजिटल डेस्क, मुंबई।
मुंबई की एक विशेष मकोका कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह बालीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार एक कथित शूटर के नाबालिग होने के दावे की जांच करे। कोर्ट ने इस कथित शूटर और चार अन्य आरोपितों की पुलिस हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी।
सवाल किया कि जब आरोपित को पहले कोर्ट में पेश किया गया था, तब उसने और उसके वकील ने उसके नाबालिग होने की बात क्यों नहीं बताई। कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेजने का अनुरोध भी खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि संभव है कि यह दावा पुलिस पूछताछ से बचने के लिए किया गया हो।
शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत खत्म होने पर शूटर फूल सिंह समेत 12 आरोपितों को विशेष कोर्ट के जज एस नवंदर के सामने पेश किया। अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर फूल सिंह और चार अन्य आरोपितों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी, जबकि बाकी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें।
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