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'कलकत्ता हाई कोर्ट जाएं', बागी TMC विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

DARSH NEWS डेस्क • 05 Nov 2026, 03:26 PM IST
'कलकत्ता हाई कोर्ट जाएं', बागी TMC विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बागी टीएमसी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम का याचिका पर सुनवाई से इनकार। (फाइल फोटो।

) सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के एक नेता की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी कि वे बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर जल्द फैसला लें।

कोर्ट ने उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे इस मामले को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच (खंडपीठ) के समक्ष रखें।

पीठ ने आदेश दिया, "हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। इसलिए, हम इस स्तर पर इस याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में उचित याचिका दायर करने की छूट देते हैं। हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को तत्काल विचार के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें और जल्द से जल्द इस पर फैसला लें।

" शुरुआत में, पीठ ने गौर किया कि विधानसभा अध्यक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वे 8 जुलाई को दायर अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला लें। चट्टोपाध्याय की ओर से पेश वकील ने कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं जुलाई में दायर की गई थीं, लेकिन पांच महीने बीत जाने के बाद भी इन पर कोई फैसला नहीं आया है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "हम आपकी बात समझते हैं। लेकिन आप अपनी बारी से पहले सुनवाई पाने के लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। " वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वह हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को इस मामले पर विचार करने का निर्देश दे, ताकि यह मामला कोर्ट के भीतर होने वाली अपीलों के किसी और दौर में न फंस जाए।

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि इस मामले का जल्द निपटारा हो। पश्चिम बंगाल से जुड़ा इस अदालत का पहले से ही एक आदेश मौजूद है। " न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "हमें स्थिति की जानकारी है।

सिर्फ इसलिए कि हमने एक मामले में आदेश पारित किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी याचिकाएं यहीं आ जाएं। " वकील ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी 11 नवंबर तक छुट्टी है। ।

समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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