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TDS/TCS Deadline: आज है आखिरी मौका, भारी पेनल्टी से बचना है तो तुरंत करें ये काम

DARSH NEWS डेस्क • 07 Nov 2026, 01:33 PM IST
TDS/TCS Deadline: आज है आखिरी मौका, भारी पेनल्टी से बचना है तो तुरंत करें ये काम

अगर आपने अक्टूबर 2026 का TDS या TCS काटा है, तो ध्यान दें—आज, यानी 7 नवंबर, इसे सरकारी खाते में जमा करने की आखिरी तारीख है। गैर-सरकारी टैक्स कटौतीकर्ताओं (non-government deductors) को तुरंत यह काम निपटा लेना चाहिए, वरना भारी ब्याज और पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी।

जल्दी और आसान भुगतान के लिए इनकम टैक्स पोर्टल की 'e-Pay Tax' सुविधा का इस्तेमाल करें और 'Challan ITNS 281' का चुनाव करें। आज ही पेमेंट करने से न सिर्फ आपका कैश फ्लो और वेंडर्स का भरोसा बना रहेगा, बल्कि टैक्स डिडक्शन का फायदा भी मिलता रहेगा। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और 'e-Pay Tax' सेक्शन में जाएं।

इसके बाद 'Pay TDS/TCS' पर क्लिक करके 'Challan ITNS 281' और अपना टैक्सपेयर टाइप चुनें। फिर संबंधित सेक्शन—जैसे 192 (सैलरी), 194C (कॉन्ट्रैक्टर), 194J (प्रोफेशनल फीस) या कोई अन्य TCS सेक्शन ध्यान से सेलेक्ट करें। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) तुरंत पाने के लिए नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट करें।

बैंक टाइमिंग खत्म होने के आसपास NEFT के जरिए भुगतान करने से बचें। TDS/TCS जमा करने का आसान तरीकाफॉर्म भरते समय अपना TAN (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर), एसेसमेंट ईयर, सेक्शन कोड और माइनर हेड बहुत सावधानी से दर्ज करें। सामान्य टैक्स जमा करने के लिए 'Minor Head 200' ही चुना जाता है।

सबमिट करने से पहले टैक्स रकम, सरचार्ज और अगर कोई ब्याज बन रहा हो, तो उसे अच्छी तरह चेक कर लें। पेमेंट पूरा होने के बाद जनरेट हुए CIN (चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर) को संभालकर रख लें—इसमें BSR कोड, पेमेंट की तारीख और चालान सीरियल नंबर होता है। इस रसीद को सेव करें और अपने स्टेटमेंट यूटिलिटी में चालान को सही से मैप करें।

TDS जमा करने में देरी काफी भारी पड़ सकती है। लेट पेमेंट पर 1. 5% प्रति महीना (शुरू हुए महीने के हिसाब से) का ब्याज लगता है।

उदाहरण के लिए, अगर 31 अक्टूबर को 10,000 रुपये का सैलरी TDS काटा गया था और उसे 10 नवंबर को जमा किया जाता है, तो इस पर 150 रुपये का ब्याज बन जाएगा। वहीं, TDS रिटर्न देर से फाइल करने पर रोजाना 200 रुपये की लेट फीस लगती है, जो कुल टैक्स की रकम से ज्यादा नहीं हो सकती।

इसके अलावा पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई का जोखिम भी बना रहता है। गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए मार्च महीने में काटे गए टैक्स को जमा करने की डेडलाइन 30 अप्रैल होती है, जो बाकी महीनों की तुलना में ज्यादा है। प्रॉपर्टी खरीदने, किराया देने, कॉन्ट्रैक्टर या गिग पेमेंट्स पर TDS के लिए फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD और 26QE का इस्तेमाल होता है।

इन मामलों में टैक्स कटौती वाले महीने के आखिरी दिन से 30 दिनों के भीतर पैसा जमा करना होता है। आज ही पेमेंट करने के लिए रियल-टाइम मोड (जैसे UPI या नेट बैंकिंग) का इस्तेमाल करें, क्योंकि बैंक टाइमिंग खत्म होने के बाद NEFT से किया गया पेमेंट अटक सकता है। इसके साथ ही अपने वेंडर रिकंसिलेशन को भी तैयार रखें।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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