सिक्किम में दीपावली सहित आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। सिक्किम में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध। सिक्किम में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध।
पुलिस को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश। वायु प्रदूषण रोकने और स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु यह कदम। डिजिटल डेस्क, गंगटोक।
सिक्किम में दीपावली सहित आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय के कानून एवं व्यवस्था शाखा के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
आदेश में कहा गया है कि पटाखे फोड़ने से वातावरण में हानिकारक और जहरीली गैसें फैलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दीपावली नजदीक आने के साथ ही आशंका जताई गई है कि कुछ व्यापारी और लोग सिलीगुड़ी सहित अन्य शहरों से पटाखे लाकर राज्य में उनकी बिक्री या इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं।
इसे देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को दुकानदारों को पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं करने की जानकारी देने तथा संदिग्ध दुकानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती पुलिस थानों को भी जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखने और पटाखे मिलने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त करने को कहा गया है।
आदेश में सेना और सीमा सड़क संगठन (जीआरईएफ) की कैंटीनों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस अधीक्षकों को संबंधित सैन्य अधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनकी कैंटीनों में पटाखे न लाए जाएं और न ही बेचे जाएं। पूर्व के वर्षों में इन कैंटीनों में तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री की जानकारी सामने आने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है।
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